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Meerut: कोर्ट के आदेश पर परमधाम न्यास के संस्थापक पर मुकदमा दर्ज, नोएडा की महिला से दुष्कर्म का है आरोप
Sun, 09 Jul 2023 12:24 AM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 09 Jul 2023 12:24 AM IST
सार
मेरठ से सटे दौराला स्थित परमधाम के न्यास के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चार वर्ष पहले हुए यौन उत्पीड़न के मामले में न्यास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
नोएडा की एक महिला के साथ 2019 में हुए दुष्कर्म के मामले में शनिवार को कोर्ट के आदेश पर मेरठ के दौराला थाने में परमधाम न्यास के संस्थापक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, परमधाम न्यास के मीडिया प्रभारी ने बयान देते हुए दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज करने की बात कही।
नेशनल हाइवे 58 पर वलीदपुर स्थित परमधाम न्यास के संस्थापक पूर्ण गुरु चंद्रमोहन पर नोएडा निवासी एक महिला ने 2019 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि इस मामले में दंपती ने थाने पर शिकायत की। लेकिन, उस दौरान मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं, परमधाम की ओर से महिला के पति पर धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न व ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें जांच के बाद महिला के पति को जेल भेज दिया गया था।
जेल से छूटकर आने के बाद दंपती कोर्ट की शरण में पहुंचा और शनिवार को कोर्ट के आदेश पर महिला की तहरीर पर दौराला थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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वहीं, परमधाम न्यास के मीडिया प्रभारी सतीश का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर परमधाम को ओर से यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को जेल भेजा था। दबाव बनाने के लिए उक्त व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से गुरु चंद्रमोहन को बदनाम करने के लिए मुकदमा दर्ज करा रहा है। दुष्कर्म का कोई मामला नहीं है। संवाद
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नेशनल हाइवे 58 पर वलीदपुर स्थित परमधाम न्यास के संस्थापक पूर्ण गुरु चंद्रमोहन पर नोएडा निवासी एक महिला ने 2019 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि इस मामले में दंपती ने थाने पर शिकायत की। लेकिन, उस दौरान मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं, परमधाम की ओर से महिला के पति पर धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न व ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें जांच के बाद महिला के पति को जेल भेज दिया गया था।
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जेल से छूटकर आने के बाद दंपती कोर्ट की शरण में पहुंचा और शनिवार को कोर्ट के आदेश पर महिला की तहरीर पर दौराला थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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वहीं, परमधाम न्यास के मीडिया प्रभारी सतीश का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर परमधाम को ओर से यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को जेल भेजा था। दबाव बनाने के लिए उक्त व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से गुरु चंद्रमोहन को बदनाम करने के लिए मुकदमा दर्ज करा रहा है। दुष्कर्म का कोई मामला नहीं है। संवाद