हाजी याकूब को एमडीए का नोटिस: क्यों न फैक्टरी पर चला दें बुलडोजर, 15 दिन का दिया समय
एमडीए अधिकारियों का कहना है कि नोटिस याकूब की रजिस्टर्ड अल फहीम मीटैक्स लिमिटेड और घर के पते पर भेजा गया है। इस नोटिस के बाद अब तय हो गया है कि प्रशासन की अगली कार्रवाई फैक्टरी को ध्वस्त करने की है।
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मेरठ विकास प्राधिकरण ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित फैक्टरी अल फहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली है। इसके लिए याकूब से 15 दिन में जवाब मांगते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। अगले 15 दिन के अंदर याकूब कुरैशी को संबंधित जोनल अधिकारी के सामने पेश होकर जवाब देना होगा। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
हाजी याकूब को जारी नोटिस में एमडीए ने लिखा है कि क्यों न आपकी फैक्टरी का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। नोटिस याकूब की रजिस्टर्ड अल फहीम मीटैक्स लिमिटेड और घर के पते पर भेजा गया है।
इस नोटिस के बाद अब तय हो गया है कि प्रशासन की अगली कार्रवाई फैक्टरी को ध्वस्त करने की है। एमएलसी चुनाव की 17 अप्रैल को आचार संहिता खत्म होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले एमडीए सभी कागजी कार्रवाई को पूरा कर रहा है।
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हाईकोर्ट के ये थे आदेश
हाजी याकूब कुरैशी के शासन द्वारा भू-उपयोग बदलने के आवेदन के निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट ने रोड वाइडनिंग और ग्रीन वर्ज की जगह से निर्माण हटाने को कहा था। इन दोनों स्थानों से याकूब ने अवैध निर्माण हटा लिया था।
वहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि अवैध रुप से बनी हुई फैक्टरी को चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट के इसी आदेश का उल्लंघन किया गया। इसके बाद एमडीए ने सील की कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया है।
एमडीए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा शपथ पत्र
वहीं, एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एमडीए पूरी तैयारी के साथ शपथ पत्र दाखिल करेगा। इसमें अभी तक की गई कार्रवाई को बताया जाएगा। जिसमें लिखा जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फैक्टरी का संचालन होता रहा। इस कारण कार्रवाई की गई है।