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हाईवे पर वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित

Fri, 26 Jun 2020 01:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2020 01:33 AM IST
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Maximum speed of vehicles set on highway
हाईवे पर वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित
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मेरठ। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर निगम सीमा को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल/स्टेट हाईवे पर वाहनों की गति निर्धारित कर दी है।

एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले नेशनल/स्टेट हाईवे एवं जनपद के मुख्य और अन्य मार्गों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। इसमें दिल्ली-हरिद्वार मार्ग एनएच-58 पर सिवाया टोल प्लाजा से लेकर दादरी और मेरठ-हापुड़ मार्ग एनएच-235 पर जाहिदपुर से धीरखेड़ा तक दो दुपहिया वाहनों को अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घटा, थ्री व्हीलर के लिए 40, चालक सहित सात सीटर वाहनों के लिए 80, चालक सहित 8 से 12 सीटर वाहनों के लिए 70 एवं समस्त मालयान व 12 सीट से ऊपर यात्रियानों की गतिसीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के राज्य मार्ग प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों पर दुपहिया और तिपहिया की अधिकतम गतिसीमा 40 किमी प्रति घंटा, चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान के लिए 60 एवं समस्त मालयान और 12 सीट से ऊपर यात्रीयानों की गतिसीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त वाहन एवं प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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