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मेरठ: युवती को तेजाब से जलाने वाले छह दोषियों को उम्रकैद, पीड़िता बोली- सत्य की हुई जीत

Thu, 14 Jan 2021 10:02 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 14 Jan 2021 10:02 PM IST
सार

  • न्यायालय ने 3-3 लाख का अर्थदंड भी लगाया

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Life imprisonment to six convicts who burned the girl with acid in Meerut before two years
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किरन बाला ने एक युवती को तेजाब से जलाने के दोषियों अजब सिंह पुत्र रामपाल निवासी इंदिरापुरम कॉलोनी, रिंकू पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी रिठानी, अंकित पुत्र अशोक, रवि पुत्र लिखीराम व रोहित पुत्र रिछपाल निवासी गगोल और श्रवण पुत्र जयपाल निवासी परतापुर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 3-3 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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एडीजीसी फौजदारी मुकेश मित्तल व अधिवक्ता नीरज त्यागी ने बताया कि वादी मुकदमा ज्ञानचंद पुत्र नंदराम निवासी हवाई पट्टी शताब्दीनगर ने थाना परतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री शिवानी शॉप्रिक्स मॉल में नौकरी करती थी। 22 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे वह मॉल से घर लौट रही थी।
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जैसे ही वह टेंपो से उतरकर घर की तरफ मुड़ी तो पीछे से मोटरसाइकिल पर आए आरोपियों ने गालीगलौज करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जला दिया, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वादी पक्ष ने न्यायालय में 8 गवाह पेश किए गए। आरोपियों की ओर से न्यायालय में कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।  
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सत्य की जीत हुई: पीड़िता
पीड़िता ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस मुकदमे में मुझ पर कई बार आरोपियों द्वारा मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। पीड़िता ने कहा कि वह इस निर्णय से संतुष्ट है और इस निर्णय के बाद सबको पता चल जाएगा कि ऐसे अपराध की क्या सजा होगी, इससे ऐसे अपराधों में कमी आएगी।

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