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बिजनौर: मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 90 दिन के अंदर हुआ फैसला

Sun, 22 Dec 2019 12:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sun, 22 Dec 2019 12:42 AM IST
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Life imprisonment for murder of an innocent after rape
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

बिजनौर में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ओपी वर्मा ने साढ़े तीन साल की बालिका से दुष्कर्म के बाद गला रेतकर नृशंस हत्या के मामले में घटना के 90 दिन के अंदर आरोपी अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जजी में आज तक किसी भी केस में इतनी जल्दी फैसला नहीं सुनाया गया था।

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थाना किरतपुर के एक गांव की साढ़े तीन साल की एक बालिका 21 सितंबर 2019 को घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। परिजनों की काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन बालिका का शव गांव के नरेंद्र त्यागी के प्लॉट में पन्नी में बंधा पड़ा मिला था।

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बालिका के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। विशेष लोक अभियोजक विनीश कुमार के अनुसार गांव के सूरजभान ने पुलिस को बताया था कि उसने अशोक कुमार को पन्नी नरेंद्र त्यागी के खेत में डालते देखा था। पुलिस ने अशोक कुमार को दबोच लिया था।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 में दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 364 में दस वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 में 20 साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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