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Muzaffarnagar: अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक ही गांव के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
Mon, 05 Sep 2022 04:03 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 05 Sep 2022 04:03 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने किशोरी से अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी शामली के कांधला क्षेत्र से किशोरी को अगवा करके ले गए थे।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सात साल पहले शामली के कांधला क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक ही गांव के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि कांधला क्षेत्र के गांव में 26 जून 2015 को किशोरी नल से पानी भरने के लिए गई थी।
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इसी दौरान गांव के तीन सगे भाई अंकुश, अंकित, पंकज और इनके साथ दो सगे भाई मैनपाल और ऋषिपाल बहला-फुसलाकर किशोरी को अपने साथ दिल्ली ले गए थे। किशोरी 15 दिन बाद किसी तरह घर लौटी तो उसने परिवार को आपबीती सुनाई।
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किशोरी ने बयान दिया था कि आरोपी अंकुश ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की और बार-बार दुष्कर्म किया। अन्य आरोपियों ने अंकुश का साथ दिया था। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 368 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।