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अदालत का फैसला: गर्भवती बहू की दहेज हत्या में चचिया ससुर को उम्रकैद, पॉक्सो मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Sat, 09 May 2026 11:25 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 09 May 2026 11:25 AM IST
सार

मेरठ की अदालत ने तीन माह की गर्भवती महिला की दहेज हत्या के मामले में चचिया ससुर को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पॉक्सो अधिनियम के एक अन्य मामले में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास दिया गया है।

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Life Imprisonment for Burning Pregnant Woman in Dowry Case, Three-Year Jail for POCSO Convict
अदालत का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तीन माह की गर्भवती की जलाकर दहेज हत्या करने के दोषी दशरथ उर्फ रामदशरथ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवानी सिंह ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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सरधना थाने में ईश्वरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उन्होंने बेटी कल्पना उर्फ बेबी का विवाह 30 जून 2018 को ईकड़ी गांव के जितेंद्र से किया था। आरोप था कि कल्पना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कल्पना तीन माह की गर्भवती थी। उसे 12 मार्च की रात केरोसिन डालकर जला दिया गया।
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उसके भाई विकास और आरती ने ससुराल जाकर कल्पना से बात की थी। कल्पना ने शरीर पर चोट के निशान दिखाए थे। उसने बताया कि उस पर दो लाख रुपये दहेज में लाने का दबाव बनाया जा रहा था। उपचार के दौरान 19 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पूर्व पीड़िता के बयान दर्ज किए गए थे।

इसमें उसने चचिया ससुर दशरथ उर्फ रामदशरथ पर जलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने केस की सुनवाई कर दशरथ उर्फ रामदशरथ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि इस मामले में महिला के पति को भी नामजद कराया गया था लेकिन उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर चचिया ससुर पर दोष सिद्ध हुआ है।

पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने दोषी परवेज को सजा सुनाई। उसे तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 13 दिसंबर 2017 का है। ब्रह्मपुरी थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ने बताया कि परवेज ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद 10 जनवरी 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था।  

शराब के रुपये नहीं देने पर भतीजे की हत्या करने वाले को उम्रकैद
किठौर में शराब के रुपये न देने पर भतीजे रविंद्र की हत्या में दोषी चाचा विनोद को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  

किठौर थाना क्षेत्र के कायस्थ बड्डा निवासी लच्छो ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 7 अक्तूबर 2022 को उनका देवर विनोद उनके बेटे रविंद्र से शराब के लिए रुपये मांग रहा था। वह अक्सर परिवार के लोगोें से रुपये मांगता था। इसका उनके बेटे रविंद्र ने विरोध किया। इस बात पर दोनों चाचा-भतीजे में विवाद हो गया। इसी विवाद में विनोद ने चाकू से हमला कर रविंद्र की हत्या कर दी थी।

पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी मनाते हुए विनोद को सजा सुनाई। 

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