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लॉ में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, मेरठ कॉलेज जुड़ा 

Sat, 10 Sep 2016 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ Updated Sat, 10 Sep 2016 02:28 AM IST
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Law grew registration date, Meerut College connected
लोगो। - फोटो : अमर उजाला

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सीसीएसयू ने बीए एलएलबी और एलएलबी में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाकर 12 सितंबर कर दी है। साथ ही मेरठ कॉलेज का भी इंतजार खत्म हो गया है। एलएलबी में एडमिशन के लिए मेरठ कॉलेज के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विवि ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए। बीपीएड और एमपीएड के भी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई है।
 
एडमिशन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वाई विमला के मुताबिक बीए एलएलबी, एलएलबी, बीपीएड और एमपीएड में रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर तक होंगे। मेरठ कॉलेज में एलएलबी के रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। वहीं यूजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स की तीसरी मेरिट और यूजी प्रोफेशनल, पीजी ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स की दूसरी मेरिट के एडमिशन चल रहे हैं। विवि ने इन दोनों मेरिट के एडमिशन की डेट भी बढ़ाकर 12 सितंबर कर दी है। 
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कैंपस में बीबीए बंद
सीसीएसयू
कैंपस में बीबीए का नोटिफिकेशन होने और रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद यह कोर्स इस साल बंद कर दिया है। विवि ने दो दिन पहले कैंपस में बीबीए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आठ सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन किए। सात रजिस्ट्रेशन भी हो गए थे। इन सभी सातों आवेदकों को विवि ने फोन से सूचना कर दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर का मौका दिया। सूत्रों के मुताबिक सिलेबस तैयार नहीं होने की वजह से इस साल बीबीए शुरू नहीं होगा। पुराने और नए कोर्स में बदलाव आया है।
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लॉ में दाखिले के लिए हाईकोर्ट से आदेश जारी  
हाईकोर्ट
ने मेरठ कॉलेज में लॉ के दाखिले करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त को आदेश जारी कर मेरठ कॉलेज में लॉ की मान्यता समाप्त कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए मेरठ कॉलेज की ओर से वरुण देव शर्मा अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में रिट दायर की।


हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वर्ष 2016 के आगामी सत्र में लॉ के दाखिले करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश अपने अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए दिए हैं। इस मामले में बार काउंसिल के उस आग्रह को भी स्वीकार किया गया है, जिसमें उसने मेरठ कॉलेज की लॉ फैकल्टी का सर्वे करने की प्रार्थना की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सर्वे करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई  के लिए 22 सितंबर की तारीख नियत की है।
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