फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Karaana SP MLA Nahid hasan controversial statement says Stop taking stuff from BJP shopkeepers

विवादित बयान देने वाले सपा विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, हो सकती है तीन साल तक की सजा

Tue, 23 Jul 2019 12:54 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Tue, 23 Jul 2019 12:54 AM IST
विज्ञापन
Karaana SP MLA Nahid hasan controversial statement says Stop taking stuff from BJP shopkeepers
समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन - फोटो : social media

विवादित बयान देने वाले सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कैराना कोतवाली में कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। विधायक नाहिद हसन का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह लोगों से भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने की बात कह रहे हैं।

विज्ञापन


समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन अक्सर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं इस बार फिर से वायरल वीडियो के बाद चर्चाओं में हैं। सपा विधायक नाहिद हसन के विवादित बयान देने की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पुलिस-प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
विज्ञापन


एसपी अजय कुमार ने बताया कि विधायक नाहिद हसन से संबंधित विवादित वीडियो मामले में कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है।

वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों के माध्यम से वीडियो प्रसारित होने की जानकारी मिली है। प्रसारित वीडियो में कैराना विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक नाहिद हसन ने कस्बा कैराना के भाजपा समर्थित दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने के संबंध में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की प्रमाणिकता के संबंध में एसपी अजय कुमार ने एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव से जांच कराई है। जांच के बाद विधायक नाहिद हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

यह था मामला
पुलिस ने कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में वायरल वीडियो में उनके द्वारा कहीं गई बातों को ही आधार बनाया है। कैराना के किला गेट चौकी प्रभारी सुधीर कुमार द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह सोमवार सुबह को कांवड़ यात्रा ड्यूटी में तैनात थे, तभी मेरे मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ मिला। इसे ध्यान से देखा सुना और संज्ञान में लिया। वीडियो में नौजवान युवक काले रंग के कपड़े पहन रखा था। उनकी पहचान कैराना विधायक नाहिद हसन के रूप में हुई, जो कुछ लोगों को एकत्र करके उत्तेजक भाषा और अपील के माध्यम से उकसाया जा रहा है। उस भाषण को फैलाने (वायरल) करने के लिए भी कहा जा रहा है। 

पुलिस के अनुसार विधायक ने कहा है कि ये कैराना का सराय का एरिया है, जहां हम खड़े हैं। जहां हमारे वालिद साहब बड़ों ने सभी गरीब लोगों को यहां बसाया था ओर आज से नहीं कई सालों से ये लोग यहीं बसे थे। कुछ भाजपा के लोग हैं और कुछ भाजपा दिमाग वाले अधिकारी हैं, उन लोगों ने यही गरीबों को यहां से हटाने की साजिश रची और कह दिया कि यहां पर ठेली लगेगी। अब ये बता दो कि कौन आदमी यहां आकर इनसे खरीदेगा। इनका रोजगार ठप कर दिया। इनके घर उजाड़ दिए। मेरी सभी कैराना और आसपास के लोगों से अपील है कि जो यहां कैराना में सामान लेते हैं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहां बाजार में हैं इनसे सामान लेना बंद कर दें। हमारे लिए हम सबकी बेहतरी इसी में है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो इधर-उधर से सामान ले लो। ये जो बाजार में भाजपा के लोग बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा कि ये हम चीज इनके कुछ खरीदते हें तो हमारे पैसों से ही इनका घर चलता है। अपने इस सराय के लोगों के लिए, शुक्रिया धन्यवाद फैला दो वीडियो पर हमारा संदेश। वीडियो में विधायक द्वारा कहीं गई इन बातों के आधार पर ही सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

वीडियो बनवाई और फिर वायरल कराई 
पुलिस का मानना है कि वायरल वीडियो में जिस तरह लोगों के बीच खड़े होकर विधायक बातें कह रहे हैं। उसे देखकर लग रहा है कि ये सब एक प्रायोजित ढंग से किया गया है। पुलिस को लगता है कि कुछ लोगों से ये वीडियो बनवाई गई है विधायक द्वारा फैला दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यही लगाया जाता है कि विधायक का फैलाने का इशारा इसी वीडियो की तरफ था। वे चाहते थे कि ये वीडियो बने और उसे फैलाया जा सके। एसपी अजय कुमार ने कहा कि पुलिस ने अपने मुकदमे में वीडियो में कही गई बातों को ही आधार बनाया है। 

तीन साल तक की हो सकती है सजा
पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में लगाई गई धाराओं में सजा काफी कम है। एसपी के अनुसार वीडियो में कहीं गई बातों के आधार पर ही तहरीर तैयार की गई ओर तहरीर के आधार पर जो धाराएं बनती थी गहन विचार विमर्श के बाद ही वे लगाई गई हैं। इन धाराओं में तीन साल तक के सजा का प्रावधान है।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed