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कपसाड़ कांड: आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए पिता ने कोर्ट में अर्जी दी, दिए ये प्रमाणपत्र

Wed, 14 Jan 2026 02:34 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: डिंपल सिरोही Updated Wed, 14 Jan 2026 02:34 PM IST
सार

मेरठ के कपसाड़ गांव में मां सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए उसके पिता ने अदालत में अर्जी दायर की है। आरोपी फिलहाल चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है।

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Kapsad Case Meerut: Father Files Petition to Declare Jail-Bound Accused Paras Som as Minor
कपसाड़ मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए उसके पिता ने वकील के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दायर की है।

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साक्ष्य के तौर पर हाईस्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड
पिता ने अदालत में साक्ष्य के रूप में पारस सोम की हाईस्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड पेश किए हैं। आरोपी फिलहाल चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है।

अदालत में होगी सुनवाई   
अदालत इस अर्जी पर सुनवाई करेगी और तय करेगी कि पारस सोम को नाबालिग माना जाएगा या नहीं। कोर्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इस मामले में आरोपी की उम्र और कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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