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Meerut News: ज्वेलरी शोरूम को सील करने की तैयारी, मांगी गई फोर्स
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मेरठ। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में जैना ज्वेलर्स के शोरूम को 17 नवंबर को सील करने की तैयारी है। आवास एवं विकास परिषद की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर फोर्स मांगा गया है। वहीं व्यापारियों ने शुक्रवार को बैठक कर बाजार स्ट्रीट के मद्देनजर आवेदन पत्र तैयार किए। कुछ नए आवेदन भी आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में सौंपे गए। बृहस्पतिवार को विभाग की ओर से सीलिंग का आदेश जारी करते हुए शोरूम पर चस्पा कर दिया था।
अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि मै. जयन्ती प्रसाद जीवन लाल जैन ज्वेलर्स प्रा. लि. को नोटिस जारी किया है। भवन संख्या 259/6 में ज्वेलरी शोरूम खोल दिया गया है। यह अनाधिकृत है। 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 17 नवंबर को सीलिंग के लिए फोर्स मांगा गया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं।
उनका कहना है कि इस भूखंड का दो बार मानचित्र पास कर अधिकारियों ने नियम ताक पर रख दिए। 26 अक्तूबर 2023 को पहला और 12 सितंबर 2025 को दूसरा नक्शा स्वीकृत किया गया। 22 सितंबर 2025 को अवैध शोरूम का उद्घाटन हो गया और इससे पहले 12 सितंबर को मानचित्र स्वीकृत कराया गया। ऐसे में महज दस दिन में बिल्डिंग कैसे बनकर तैयार हो गई। इससे पहले 23 सितंबर को जैना ज्वेलर्स को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा गया था। सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डाॅ. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वेलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा है। मामले में 21 जनवरी 2026 को अब अगली तारीख लगाई गई है।
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अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि मै. जयन्ती प्रसाद जीवन लाल जैन ज्वेलर्स प्रा. लि. को नोटिस जारी किया है। भवन संख्या 259/6 में ज्वेलरी शोरूम खोल दिया गया है। यह अनाधिकृत है। 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 17 नवंबर को सीलिंग के लिए फोर्स मांगा गया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं।
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उनका कहना है कि इस भूखंड का दो बार मानचित्र पास कर अधिकारियों ने नियम ताक पर रख दिए। 26 अक्तूबर 2023 को पहला और 12 सितंबर 2025 को दूसरा नक्शा स्वीकृत किया गया। 22 सितंबर 2025 को अवैध शोरूम का उद्घाटन हो गया और इससे पहले 12 सितंबर को मानचित्र स्वीकृत कराया गया। ऐसे में महज दस दिन में बिल्डिंग कैसे बनकर तैयार हो गई। इससे पहले 23 सितंबर को जैना ज्वेलर्स को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा गया था। सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डाॅ. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वेलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा है। मामले में 21 जनवरी 2026 को अब अगली तारीख लगाई गई है।
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