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Meerut News: वाहनों में प्रतिबंधित ध्वनि यंत्र लगाने पर लगेगा जुर्माना और होगी जेल

Mon, 20 Apr 2026 02:41 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2026 02:41 AM IST
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Installing banned sound devices in vehicles will result in fines and imprisonment.
मेरठ। अब वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यापारी प्रतिबंधित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न बेचने या वाहन में लगाते पाया गया तो एक लाख रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। परिवहन विभाग ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
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संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि शहरों में लोग प्रतिबंधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और फर्जी तरीके से हूटर लगवाकर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं ये लोग आम जनमानस को भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे सभी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिले के सभी मोटर डीलर, गैराज और वर्कशॉप संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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निर्देश के बाद भी अगर किसी दुकानदार, गैराज संचालक ने प्रतिबंधित ध्वनि यंत्र बेचने व लगाने का काम किया तो एक लाख जुर्माना और छह माह की जेल हो सकती है। जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोडिफाइड वाहन चलाएगा, उसे तीन माह की जेल होगी। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे चालकों का लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यह कदम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
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