फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   illigal wepon supplier on parol

अवैध हथिश्यारों की सप्लाई का आरोपी तिहाड़ जेल से पैरोल पर पहुंचा

Thu, 18 Jul 2019 02:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2019 02:03 AM IST
विज्ञापन
illigal wepon supplier on parol
गांव लालपुर पर पैरोल पर पहुंचा अवैध हथियार तस्कर। - फोटो : KITHOR
खरखौदा। डेढ़ वर्ष पहले लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें हत्या आरोपियों समेत गांव लालपुर निवासी पहाड़ सिंह नामक व्यक्ति को भी पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। हालांकि पुलिस ने उसे अवैध हथियारों की तस्करी में जेल भेजा था। वह बुधवार को अपनी मां की अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैरोल पर आया।
विज्ञापन

लुधियाना में करीब डेढ़ वर्ष पहले आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पंजाब पुलिस ने हत्या आरोपियों समेत गांव लालपुर से पहाड़ सिंह पुत्र स्व. स्वरूप सिंह एवं गांव बिजौली निवासी एक अन्य युवक को हिरासत में लिया था। पहाड़ सिंह को बाद में अवैध हथियारों की तस्करी में पहले पंजाब की जेल में रखा तथा बाद में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बीती 15 जून को पहाड़ सिंह की मां विद्या की मौत हो गई थी। उसकी बुधवार को अंतिम अरदास थी। पहाड़ सिंह के वकील की मांग पर मां की अंतिम अरदास कार्यक्रम के लिए एक दिन की पैरोल मांगी थी। जिसमें बुधवार को 11 से दोपहर दो तक के लिए पैरोल मिल गई। जहां बुधवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम पहाड़ सिंह को कड़ी सुरक्षा के साथ लेकर पहले थाना खरखौदा पहुंचे। खरखौदा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस पहाड़ सिंह को लेकर गांव लालपुर पहुंची। जहां बाद में टीम समय से ही पहाड़ सिंह को वापस ले गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed