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Meerut News: नवीनीकरण नहीं कराने पर 30 अप्रैल के बाद लाइसेंस होगा रद्द

Sat, 06 Apr 2024 02:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 06 Apr 2024 02:21 AM IST
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If not renewed, license will be canceled after April 30
सहारनपुर। स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक के लाइसेंस 30 अप्रैल तक ही मान्य होंगे। नवीनीकरण के लिए आवेदन न किया तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके बाद उनका संचालन अवैध होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
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जिले में 508 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर पंजीकृत हैं। इनका 30 अप्रैल तक ही पंजीकरण मान्य रहता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव मांगलिक ने सभी संचालकों को 30 अप्रैल से पहले ही नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संचालकों को नवीनीकरण के आवेदन के साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री व केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री का पंजीकरण कराना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेज सीएमओ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। 30 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद नवीनीकरण के लिए किए जाने वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। यदि इसके बाद अस्पतालों का संचालन किया गया तो टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी।
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