प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए निर्देश
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अधिवक्ता का आरोप था कि 26 सितंबर, 2017 को अज्ञात व्यक्ति ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पत्नी को लेकर न केवल अभद्र टिप्पणी की बल्कि सौहार्द बिगाड़ने व समुदाय विशेष के बीच आक्रोश फैलाने का काम किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाल ही में अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर की। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने रिट पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए।
रिट में कहा गया है कि एसएसपी उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करें। अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को वह इस रिट पर हाईकोर्ट से मिली डायरेक्शन को लेकर एसएसपी नितिन तिवारी से मिले और कार्रवाई की बात कही। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।