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Meerut News: नाबालिग से दुष्कर्म के 11 वर्ष पुराने केस में दोषी को सात वर्ष का कारावास

Wed, 09 Apr 2025 01:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 01:47 AM IST
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Guilty sentenced to seven years in prison in 11-year-old case of cruelty to minor
मेरठ। कंकरखेड़ा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के 11 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी शादाब को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कंकरखेड़ा क्षेत्र निवासी युवक ने 20 अप्रैल 2014 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि सदर बाजार क्षेत्र के रजबन जुबलीगंज निवासी शादाब उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस न आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुकदमे की जांच सीओ दौराला ने की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-प्रथम ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और साक्ष्य के मद्देनजर शादाब को दोषी माना और सजा सुनाई।
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