गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड :इजलाल ने एक साल तो शीबा ने 14 वर्ष बाद उसी जेल में बिताई रात, बढ़ाई गई निगरानी
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16 साल पहले गुदड़ी बाजार में हुए हत्याकांड के मामले में उकसाने की आरोपी बनी शीबा सिरोही को जेल जाने के दो महीने के भीतर जमानत मिल गई थी। इस मामले में शीबा हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले आई थी। शीबा के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस मुकदमे में अदालत ने उसे हत्या के लिए उकसाने का आरोपी दोषी करार दिया।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को नौ आरोपियों इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान, बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श और शीबा सिरोही से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है।
14 साल जेल में रहा इजलाल
इजलाल कुरैशी अपने भाइयों और साथियों के साथ 14 साल जेल में रहा। जेल में रहते हुए कई बार इजलाल का नाम फर्जी तलबी पर बाहर आने में सामने आया। सन 2013 में इजलाल फर्जी तलबी पर जेल से कोर्ट में पेशी के नाम पर बाहर आया। एक वकील के केबिन में बैठकर उसने पत्नी से मुलाकात की। दूसरे अधिवक्ताओं ने इसकी जानकारी पर हंगामा किया तो पुलिस उसे दौड़ाकर ले गई।
इस मामले की जानकारी शासन तक पहुंची जिसके बाद डीआईजी जेल एके पांडा ने जांच बिठाई, डिप्टी जेलर डीके सिंह को सस्पेंड किया गया। जेल में इजलाल के रिश्तेदारों के ट्रैक्टर और जेसीबी से काम कराने की भी जानकारी उजागर हुईं।
ऐसे में इजलाल का जेल में कितना नेटवर्क रहा इसको देखते हुए उसकी और साथियों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। वहीं, चालक मन्नू उर्फ देवेंद्र आहुजा गुरुवार को फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में नहीं था। अदालत ने उसके गैर जमानती वारंट जारी किए थे। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार दोपहर उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब सभी 10 आरोपी जेल में हैं।