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व्यापारियों के लिए यह अंतिम मौका, 10 जनवरी तक कराए रजिस्ट्रेशन

Fri, 06 Jan 2017 01:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ Updated Fri, 06 Jan 2017 01:18 PM IST
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gst registration 10 january tak
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

केंद्र सरकार ने गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अब 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के व्यापारियों के लिए यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद किसी भी दशा में रजिस्ट्रेशन डेट में बढ़ोतरी नहीं होगी। बल्कि अगले चरण के पंजीकरण कराए जाएंगे।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा 5 जनवरी निर्धारित की गई थी। बृहस्पतिवार को यह समय सीमा समाप्त हो रही थी। इस पर केंद्र ने अंतिम तिथि दस जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि बृहस्पतिवार को अवकाश होने के कारण कार्यालय बंद थे, लेकिन शुक्रवार सुबह आदेश जारी कर दिया गया है।
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जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाए जाने की जानकारी विभाग की तरफ से फोन कर सभी अधिकारियों को दे दी गई है। जीएसटी के नोडल ऑफिसर डीएस गौतम ने बताया है कि शुक्रवार तक आदेश जारी हो जाएगा। सरकार इसके बाद पंजीकरण के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं देगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यूपी के व्यापारियों के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2016 निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया। पंजीकरण की सुस्त गति को देखते हुए अब एक बार फिर से तिथि बढ़ा दी गई है। अभी तक करीब एक लाख अस्सी हजार व्यापारी ही जीएसटी के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। पहले चरण में जीएसटीएन की तरफ से यूपी के करीब सवा सात लाख व्यापारियों में से 5.57 लाख को रजिस्ट्रेशन के प्रोविजनल यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया था।
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समस्या समाधान के लिए खंड अधिकारी से करें संपर्क
जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वाणिज्य कार्यालय में व्यापारी अपने खंड के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विनोद कुमार सिंह एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 का कहना है कि अगर किसी को मैसेज और ईमेल के माध्यम से पंजीकरण के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है तो वह कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यूजर आईडी और  पासवर्ड उन्हीं व्यापारियों को दिया गया है जिनके पास टिन नंबर 1 जनवरी 2016 से पहला है।

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