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जीएसटी प्रक्रिया पहले से सरल-पारदर्शी और व्यापारी अनुकूल: एडिशनल कमिश्नर

Thu, 29 Jan 2026 02:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 02:47 AM IST
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GST process is simpler, transparent and trader friendly than before: Additional Commissioner
अमर उजाला...होटल सहारा फार्मस लोहिया नगर में राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल ल
राज्य कर विभाग की ओर से मेगा पंजीयन सेमिनार सह व्यापारी संवाद में जीएसटी प्रावधानों पर विस्तार से रोशनी डाली गई। कर सरलीकरण समेत अन्य मुद्दों पर अफसरों और व्यापारियों के बीच सीधा संवाद हुआ। हापुड़ रोड सहारा फार्म में आयोजित इस व्यापारी संवाद में पंजीयन, रिटर्न दाखिला, समाधान योजना, जीएसटी- 2, टीडीएस, टीसीएस से संबंधित प्रावधान, सीएम दुर्घटना बीमा योजना जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।
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दीप प्रज्ज्वलन के बाद अपर आयुक्त ग्रेड प्रथम हरिराम चौरसिया ने जीएसटी से जुड़े विविध पहलुओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी ने छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम भी दी है। ऑनलाइन पोर्टल में सुधार भी किए गए हैं। अनावश्यक नोटिस और दंड से व्यापारियों और उद्यमियों को राहत दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अब जीएसटी को सरल, पारदर्शी और व्यापारी अनुकूल बना दिया है। जीएसटी- 2 के माध्यम से कर की दरों का सरलीकरण करते हुए इसे जनहितकारी बनाया गया है। व्यापारी और विभाग के बीच बातचीत का सशक्त माध्यम संवाद है। इस दौरान व्यापारियों के सुझावों और अनुभव को जाना गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का कहना था कि व्यापारी संवाद सार्थक और जनहितकारी पहल है। इसका व्यापारियों को फायदा मिलेगा। बिल्डर एसोसिएशन के महामंत्री और संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल ठाकुर ने इस तरह के संवादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कहा कि इससे व्यापारी और उद्यमियों की समस्या सीधे अधिकारियों तक पहुंचती है। संचालन संदीप कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर उद्यमी, सीए, अधिवक्ता, अकांटेंट, स्टेक होल्डर मौजूद थे। इसे पहले सवाल-जवाब भी हुए।
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पूछे गए सवाल...
प्रश्न: कई व्यापारियों ने पूछा कि व्यापारी टैक्स देकर आता है,लेकिन कई मामलों में उसे आईटीसी अनुमन्य नहीं होता।

उत्तर: एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि आईटीसी का लाभ तब तक अनुमान्य नहीं हो सकता जब तक कि जिस व्यापारी से इनवर्ड सप्लाई प्राप्त हुई हो और वह उस टैक्स को जमा नहीं कर देता है।
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प्रश्न: यदि हम भवन निर्माण करते हैं तो क्या उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं।
उत्तर: संयुक्त आयुक्त अमित पाठक ने बताया कि यदि भवन का निर्माण कैपिटलाइज में किया है तो उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी।
प्रश्न: रिवर्स चार्ज में व्यापारी की टैक्स जिम्मेदारी क्या है।
उत्तर: संयुक्त आयुक्त अमित पाठक ने कहा कि इसमें उनपर कोई कर देता नहीं है। आपको जारी की गई बिल्टी को रखना होगा।
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