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सीए के छात्रों को दी जीएसटी की जानकारी

Mon, 17 Feb 2020 01:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2020 01:30 AM IST
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GST information given to CA students
सीए के छात्रों को दी जीएसटी की जानकारी
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मेरठ। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान मेरठ चेप्टर की ओर से मंगल पांडे नगर स्थित कार्यालय पर यूनियन बजट 2020 एवं जीएसटी की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा हुई। जिसमें छात्रों को जीएसटी की जानकारी दी गई। रविवार को आयोजित गोष्ठी में अकाउंटेंट केपी सिंह व सीए काजल मंगा मुख्य वक्ता रहे।
सीए केपी सिंह ने कहा कि जिन व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न देर से फाइल किया, लेकिन अपनी जीएसटी की रिटर्न में ब्याज नहीं दिखाया। ऐसे व्यापारियों पर 45,996 करोड़ बकाया ब्याज की गणना 1 फरवरी तक हुई है। जीएसटी विभाग ने इस बकाया ब्याज की गणना सकल देय जीएसटी, कुल बिक्री पर देय जीएसटी पर की है। जबकि जीएसटी काउंसिल ने धारा 50 के तहत ब्याज की गणना को देय जीएसटी व नकद जमा जीएसटी पर गणना करने का निश्चय किया था। उन्होंने आईटीसी संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। ईवे बिल के बारे में भी बताया।
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सीए काजल मंगा ने यूनियन बजट के बारे में बताया। कहा कि व्यक्तिगत को नया विकल्प दिया है। इसमें कर दर कम है, पर यह रेट तभी मिलेंगे यदि वह छूट और कटौती नहीं लेते। सभी ट्रस्ट को 1 जून 2020 से फि र से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यह रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए लागू रहेगा। फर्जी बिल लेने और देने वालों पर पेनल्टी लगेगी। कोई व्यक्ति 50 लाख से अधिक का किसी खरीदार को माल बेचता है तो वह टीसीएस चार्ज करेगा। धारा 50सी लागू नहीं होगी। यदि प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क उसके विक्रय मूल्य से अधिक नहीं है।
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सीएस रोहित त्यागी ने सभी का धन्यवाद किया। कंपनी सचिव हेमी गुप्ता, राहुल सैनी, तनवीर इलाही, शिवम शर्मा, अंजू बंसल, जुबैर खान, हिमा गोयल ने किया। संचालन सालिम अहमद ने किया।
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