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Meerut News: चुनावी रंजिश में हुए कातिलाना हमले में चार दोषियों को दस वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो शिवानी सिंह प्रथम ने थाना सरधना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर हुए कातिलाना हमले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ 37-37 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सरधना थाना क्षेत्र के गांव टेहरकी के रहने वाले अरशद अली ने 17 अप्रैल 2011 को सरधना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने पुत्र नजाकत, बहन दिलशाना के साथ अपने घर में बैठा हुआ था, तभी गांव के ही रहने वाले अब्दुल खालिक के तीन बेटे अब्दुल मलिक, आतिफ, आसिफ तथा बदर पुत्र अवेश हाथों में हथियार लेकर आए और गाली गलौज करते हुए उसके बेटे और बहन को जान से मारने के लिए उन पर गोलियां चला दीं। हमले वे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी धर्मवीर सिंह तोमर ने पांच गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय में वादी पक्ष ने कहा कि चुनावी रंजिश के चलते ये लोग उनसे दुश्मनी रखते थे। जिसके चलते उनके द्वारा घटना घटित की गई। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों अब्दुल मलिक, आसिफ, आतिफ और बदर को कातिलाना हमला करने, घर में घुसकर गाली गलौज करने, मार पिटाई करने का दोषी पाते हुए दंडित किया।
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो शिवानी सिंह प्रथम ने थाना सरधना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर हुए कातिलाना हमले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ 37-37 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सरधना थाना क्षेत्र के गांव टेहरकी के रहने वाले अरशद अली ने 17 अप्रैल 2011 को सरधना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने पुत्र नजाकत, बहन दिलशाना के साथ अपने घर में बैठा हुआ था, तभी गांव के ही रहने वाले अब्दुल खालिक के तीन बेटे अब्दुल मलिक, आतिफ, आसिफ तथा बदर पुत्र अवेश हाथों में हथियार लेकर आए और गाली गलौज करते हुए उसके बेटे और बहन को जान से मारने के लिए उन पर गोलियां चला दीं। हमले वे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी धर्मवीर सिंह तोमर ने पांच गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय में वादी पक्ष ने कहा कि चुनावी रंजिश के चलते ये लोग उनसे दुश्मनी रखते थे। जिसके चलते उनके द्वारा घटना घटित की गई। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों अब्दुल मलिक, आसिफ, आतिफ और बदर को कातिलाना हमला करने, घर में घुसकर गाली गलौज करने, मार पिटाई करने का दोषी पाते हुए दंडित किया।
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