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Meerut News: कोर्ट की अनुमति बिना देश से बाहर नहीं जा पाएगा फिरोज

Tue, 06 Aug 2024 06:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2024 06:01 AM IST
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Firoz will not be able to leave the country without court permission
मेरठ। मीट की अवैध पैकेजिंग और प्रोसेसिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का पुत्र फिरोज उर्फ भूरा कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा पाएगा। रविवार को दुबई जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने के बाद उसे खरखौदा पुलिस के हवाले कर दिया गया था। फिरोज ने पुलिस को लिखित में दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।
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खरखौदा के अलीपुर में 31 मार्च 2022 को अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट की अवैध पैकेजिंग-प्रोसेसिंग का मामला पकड़ा गया था। मौके से करीब 5 करोड़ का मीट बरामद किया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनके पुत्र इमरान व फिरोज और पत्नी शमजिदा समेत 17 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपियों के विदेश भागने की आशंका में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। 28 नवंबर 2022 को फिरोज उर्फ भूरा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। 96 दिन बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी कि मुकदमा समाप्त होने तक वह देश से बाहर नहीं जाएगा।
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