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Meerut News: बेटी से दुष्कर्म में पिता को 40 वर्ष की सजा

Tue, 10 Sep 2024 02:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Tue, 10 Sep 2024 02:57 AM IST
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Father sentenced to 40 years in prison for raping his daughter
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने 11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पिता को 40 वर्ष से कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से 90 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
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थाना स्योहारा के एक ग्राम निवासी महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उसकी लड़की की आयु 11 वर्ष है, 25 जून 2020 की रात्रि 10 बजे उसकी बेटी दो मंजिला मकान की छत के बरामदे में सो रही थी तो उसका पति उस्मान आया तथा उसने लड़की से छेड़खानी की। अश्लील हरकतें की जोकि लड़की से पहले भी वह इस तरह की गलत हरकत कर चुका था।
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लड़की ने यह बात उसे बताई थीं पर वह शर्म हया के कारण यह बात नहीं बताई थी। पुलिस विवेचना में चौंकाने वाला तथ्य सामने आए कि उस्मान ने अपनी लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की। कोर्ट में अपने बयान में पीड़िता लड़की ने उसके पिता उस्मान द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की बात कबूली। कोर्ट ने इस मामले में इस अपराध को अत्यंत घृणित एवं गंभीर अपराध मानते हुए 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उस्मान को 40 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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