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Meerut News: दुष्कर्मी पिता को 20 वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट- संख्या 2 रीमा मल्होत्रा ने बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार, थाना खरखौदा में एक महिला ने 11 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेरठ में हापुड़ अड्डा आई थी। जहां उसे पीड़िता रोती हुई दिखाई दी। पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए वह पीड़िता को अपने घर ले आई। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके साथ चार माह पहले दुष्कर्म किया था और तभी से उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट दिखाने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट- संख्या 2 रीमा मल्होत्रा ने बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार, थाना खरखौदा में एक महिला ने 11 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेरठ में हापुड़ अड्डा आई थी। जहां उसे पीड़िता रोती हुई दिखाई दी। पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए वह पीड़िता को अपने घर ले आई। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके साथ चार माह पहले दुष्कर्म किया था और तभी से उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट दिखाने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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