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Saharanpur: पिता की हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास, फावड़े काट कर वारदात को दिया था अंजाम

Tue, 30 Aug 2022 05:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 30 Aug 2022 05:29 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिता की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बेटे ने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी।

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Father murderer son sentenced to life imprisonment in Saharanpur

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिता की हत्या के दोषी पाए गए ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन उर्फ काला को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन अप्रैल 2014 को ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन ने अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट किशन के भाई राजेश ने थाना नागल में दर्ज कराई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि किशन कोई काम नहीं करता था, जिस कारण उसके पिता ने किशन की पत्नी की नौकरी लगवा दी थी। किशन ने इसी से क्षुब्ध होकर अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने किशन उर्फ काला को पिता की हत्या में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साढ़े आठ साल बाद कोर्ट को निर्णय आया। हत्यारा बेटा तभी से कारागार में बंद है।

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