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Meerut News: पाकिस्तानी नागरिक सबा की जमानत पर 24 फरवरी को होगी सुनवाई, जेल में रखा पहला रोजा
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स्पेशल सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है अर्जी
मेरठ। अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक सबा फरहत की जमानत अर्जी पर अब 24 फरवरी को सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में सुनवाई होगी। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निश्चित की है।
इससे पहले बुधवार को स्पेशल सीजेएम दुर्गेश नंदिनी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सबा फरहत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वर्तमान में सबा चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। जेल सूत्रों के मुताबिक सबा फरहत ने बृहस्पतिवार को अपना पहला रोजा रखा। उन्होंने जेल परिसर में ही पूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ इबादत की और शाम को नियत समय पर अपना रोजा खोला।
क्या है पूरा मामला?
सबा फरहत के खिलाफ मेरठ के देहली गेट थाने में कोठी अतानस निवासी रुकसाना की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि सबा फरहत एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनका निकाह जली कोठी (नादिर अली बिल्डिंग) निवासी फरहत मसूद से पाकिस्तान में हुआ था।वह अपने चार बच्चों और परिजनों के साथ मेरठ में रह रही थीं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो वोटर आईडी कार्ड बनवाने और बिना अनुमति के जिले से बाहर व विदेश यात्रा करने का गंभीर आरोप है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब उनके अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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जिला कारागार में 578 बंदियों ने रखा रोजा
मेरठ जिला जेल में धार्मिक सद्भाव और परंपरा का नजारा देखने को मिल। जहां सबा समेत कुल 578 बंदियों ने रोजा रखा। जेल प्रशासन ने रोजेदारों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
सहरी के लिए सुबह के समय बंदियों के लिए उचित खान-पान उपलब्ध कराया गया। वहीं शाम को रोजा खोलने के लिए फल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई।
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मेरठ। अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक सबा फरहत की जमानत अर्जी पर अब 24 फरवरी को सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में सुनवाई होगी। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निश्चित की है।
इससे पहले बुधवार को स्पेशल सीजेएम दुर्गेश नंदिनी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सबा फरहत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वर्तमान में सबा चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। जेल सूत्रों के मुताबिक सबा फरहत ने बृहस्पतिवार को अपना पहला रोजा रखा। उन्होंने जेल परिसर में ही पूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ इबादत की और शाम को नियत समय पर अपना रोजा खोला।
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क्या है पूरा मामला?
सबा फरहत के खिलाफ मेरठ के देहली गेट थाने में कोठी अतानस निवासी रुकसाना की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि सबा फरहत एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनका निकाह जली कोठी (नादिर अली बिल्डिंग) निवासी फरहत मसूद से पाकिस्तान में हुआ था।वह अपने चार बच्चों और परिजनों के साथ मेरठ में रह रही थीं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो वोटर आईडी कार्ड बनवाने और बिना अनुमति के जिले से बाहर व विदेश यात्रा करने का गंभीर आरोप है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब उनके अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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जिला कारागार में 578 बंदियों ने रखा रोजा
मेरठ जिला जेल में धार्मिक सद्भाव और परंपरा का नजारा देखने को मिल। जहां सबा समेत कुल 578 बंदियों ने रोजा रखा। जेल प्रशासन ने रोजेदारों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
सहरी के लिए सुबह के समय बंदियों के लिए उचित खान-पान उपलब्ध कराया गया। वहीं शाम को रोजा खोलने के लिए फल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई।