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मेरठ: यौन शोषण मामले में हाजिर नहीं हुए इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर, कोर्ट ने डीजीपी-एसएसपी को दिया गिरफ्तारी का आदेश
Thu, 02 Sep 2021 12:31 AM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 02 Sep 2021 12:31 AM IST
सार
मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में तैनात इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर की गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। एडीजे ने डीजीपी और एसपी को गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : डेमो
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विस्तार
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत के आदेश के बावजूद भी इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा तपेश्वर सागर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए।
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गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश
लखीमपुर खीरी विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि किशोरी से यौन उत्पीड़न के मामले में 2016 से एडीजे नंबर-11 की अदालत में मुकदमा चल रहा है। जिसमें अभियोजन कार्रवाई पूरी होने के बाद बहस के लिए फाइल लंबित चल रही। गोला कोतवाली में एसएसआई के पद पर तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर ने इस मामले की विवेचना की थी, जिनकी अधूरी गवाही के बाद से फाइल का निस्तारण लंबित चल रहा है। बुधवार को अदालत ने मेरठ के कंकरखेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जिसमें डीजीपी व एसएसपी मेरठ को इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर की गिरफ्तार करके छह सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश कोर्ट ने किए हैं।
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यह था मामला
गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के बाद तत्कालीन एसओ तपेश्वर सागर ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी दिनेश कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए गिरफ्तारी की थी और उसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसके बाद जब अदालती सुनवाई के दौरान तपेश्वर सागर को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे।
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