यूपी: दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर पति समेत तीन को 10-10 साल की सजा
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सहारनपुर जनपद में बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की मिट्टी का तेल डालकर हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए गए पति, सास और ननद को कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
ग्राम रायपुर निवासी महबूब की बेटी शाहजहां उर्फ मुन्नी की शादी बिहारीगढ़ के ग्राम सुंदरपुर निवासी शहजाद के साथ 22 मार्च 2011 में हुई थी। महबूब ने आरोप लगाया कि मुन्नी के ससुराल वाले दहेज के लिए मुन्नी को परेशान कर रहे थे। एक सितंबर 2012 को मायके वालों को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने मुन्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है।
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सूचना मिलने पर मायके वाले सरकारी अस्पताल पहुंचे। मुन्नी ने ससुरालियों द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की बात कही। जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। महबूब ने इस मामले में बिहारीगढ़ थाना में पति शहजाद, ससुर वहीद, सास रुखसाना, ननद अफसाना, जेठ शमशाद एवं फैय्याज, जेठानी नसरीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2) रामगोपाल सिंह की अदालत में चला। मामले की सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर पति शहजाद, सास रुखसाना और ननद अफसाना को दोषी पाते हुए तीनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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