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अदालत ने पिता-पुत्र समेत चार को सुनाई उम्रकैद की सजा, गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या

Fri, 22 Nov 2019 12:28 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 22 Nov 2019 12:28 AM IST
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The court sentenced to life imprisonment to four accused including father and son at Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने युवक की हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र सहित चार लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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थाना भोपा पर फिरोजपुर निवासी कूड़े ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 8/9 अगस्त 2007 की रात्रि में वह अपने घर में अपनी पत्नी गुलशेन के साथ सो रहा था। छत पर बड़ा लड़का राकेश व मुकेश और लड़की सुनीता व दामाद लोकेश पुत्र समुदा निवासी भोकरहेड़ी सोए थे। छत से रात्रि में करीब तीन बजे गोली चलने की आवाज आई, जिस पर वह और उसके बच्चे आ गए और उन्होंने देखा कि शीशपाल व महावीर पुत्रगण तारा, सोनू पुत्र संता निवासी ग्राम फिरोजपुर खादर और संता पुत्र प्यार सिंह छत से कूद कर भागे हैं, जिन्हें टार्च की रोशनी में पहचाना है। इन लोगों ने उसके लड़के मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया था। पुलिस ने इन सभी मुलजिमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह की अदालत संख्या-13 में हुई। 
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यह भी पढ़ें: अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा
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एडीजीसी ओपी उपाध्याय ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त शीशपाल, महावीर, सोनू पुत्र संता और संता को मुकेश की हत्या करने का दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना, धारा 460 के तहत पांच-पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना और अभियुक्त शीशपाल, संजू, महावीर को धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दो-दो वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने मृतक की मां गुलशेन को जुर्माना की राशि में से चार लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।

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