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अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा

Fri, 26 Jul 2019 12:56 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Fri, 26 Jul 2019 12:56 AM IST
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Court sentenced to life imprisonment of five accused in Baghpat district
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में चार साल पहले हुई प्रियंका की हत्या में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रियंका के पति और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया। एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। 

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एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि बड़ौत के कमला नगर मोहल्ले में 26 नवंबर 2015 को प्रियंका पत्नी संजीव निवासी तितरौदा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका पति से विवाद चल रहा था। वह अपने मायके कमला नगर मोहल्ले में भाई के पास रह रही थी। महिला की भाभी मीनू पत्नी राजीव निवासी कमला नगर बड़ौत ने प्रियंका के पति संजय, ससुर होराम, देवर सुनील, बंटी उर्फ दीपक, गौरव, अमित निवासी तितरौदा, पति के बहनोई रोहित और मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 
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वहीं पुलिस ने विवेचना में बहनोई रोहित का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। शेष सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मुकदमा एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट आबिद समीम की कोर्ट में चल रहा था।

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गुरुवार को इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए हैं। प्रियंका के पति संजय और ससुर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्त सुनील, बंटी उर्फ दीपक, गौरव, अमित और मोहित पर दोष सिद्ध हो गया। 

बताया गया कि पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी बंटी उर्फ दीपक को 25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।

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