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मेरठ: मामूली विवाद में की थी दोस्त की हत्या, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Wed, 23 Jan 2019 07:07 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 23 Jan 2019 07:07 PM IST
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Meerut, 10 years ago murder of a friend and now the court has sentenced 10 years
अदालत ने सुनाई सजा

मेरठ में करीब दस साल पुराने आपराधिक मानव वध के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजीव कुमार पालीवाल ने अभियुक्त जावेद पुत्र सलीम निवासी अहमद नगर लिसाड़ी गेट को दस साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी हारुन पुत्र सईद निवासी लखीपुरा ने एक जनवरी 2009 को थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका भाई जाहिद उर्फ जद्दो निवासी लखीपुरा अपने दोस्त जाकिर कॉलोनी निवासी जावेद पुत्र सलीम के साथ जाकिर कॉलोनी में मदीना मस्जिद के पास अपनी दूसरी पत्नी सितारा के किराये के मकान पर गया था। जहां पर दोनों ने शराब पी। जिसके बाद उन दोनों में कहासुनी हो गयी। आवाज सुनकर सितारा जब बाहर आयी तो उसने देखा कि उसके पति के सिर में चोट लगी है। पूछने पर जाहिद ने बताया कि जावेद ने उसका सिर दीवार में मार दिया है, इतना कहकर वह बेहोश हो गया। जाहिद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।

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पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सरकारी वकील सर्वेश शर्मा ने वादी सहित छह गवाह अदालत में पेश किए। अभियुक्त ने अपने बयानों में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। जाहिद उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन अपने साक्ष्य में अभियुक्त कोई सुबूत पेश नही कर पाया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी जावेद को सजा सुनाई।

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