{"_id":"59adc98f4f1c1b19278b51e1","slug":"31504561551-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लूट के दोषी को पांच साल का कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
लूट के दोषी को पांच साल का कारावास
Updated Tue, 05 Sep 2017 03:15 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लूट के दोषी को पांच साल कारावास
मेरठ। लूट करने के दोषी को एडीजे-5 पीयूष शर्मा ने पांच साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा सरधना निवासी वकील अहमद के खिलाफ 25 नवंबर 2012 को थाना सरधना में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर चांदना मोड़ बिनौली रोड सरधना में लूट करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सरकारी वकील यशवंत सिंह ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह पेश किए। आरोपी तभी से जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में भी दो साल के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
मेरठ। लूट करने के दोषी को एडीजे-5 पीयूष शर्मा ने पांच साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा सरधना निवासी वकील अहमद के खिलाफ 25 नवंबर 2012 को थाना सरधना में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर चांदना मोड़ बिनौली रोड सरधना में लूट करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सरकारी वकील यशवंत सिंह ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह पेश किए। आरोपी तभी से जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में भी दो साल के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।