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होटल हारमनी के लिए निगम का दूसरा नोटिस तैयार
Updated Thu, 17 May 2018 02:24 AM IST
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मेरठ। होटल हारमनी से हाउस टैक्स वसूली को नगर निगम प्रशासन ने सख्ती कर दी है। अब निगम दूसरा नोटिस चस्पा करने जा रहा है। बुधवार को नोटिस तैयार कर लिया गया। नोटिस में स्पष्ट है कि होटल खरीदने वाले को कब्जा लेने से पहले नगर निगम में बकाया हाउस टैक्स जमा करना होगा।
होटल हारमनी बिकने की सूचना आते ही सरकारी विभाग और प्राइवेट लोगों ने अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिया है। सभी लोग होटल की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। 11 मई को नगर निगम ने होटल हारमनी पर वर्ष 2016-17 और 2017-18 का भवन कर के रूप में कुल 15.49 लाख रुपये बकाये का नोटिस चस्पा किया गया था। अभी तक निगम में कोई व्यक्ति हाउस टैक्स जमा कराने नहीं पहुंचा है। जिसके कारण बुधवार को नगर निगम हाउस टैक्स विभाग ने एक नया नोटिस तैयार किया है।
सीनियर टैक्स अधिकारी नगर निगम रमा शर्मा ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति होटल को खरीदता है, उसे कब्जा लेने से पहले नगर निगम में बकाया हाउस टैक्स जमा करना होगा। अन्यथा नगर निगम उस व्यक्ति को होटल पर कब्जा नहीं लेने देगा। 15 दिन के भीतर यदि इस बकाया भवन कर का भुगतान नहीं किया गया तो आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। जब तक कर की वसूली नहीं होती, तब तक इस संपत्ति को न बेचा जाए।
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होटल हारमनी बिकने की सूचना आते ही सरकारी विभाग और प्राइवेट लोगों ने अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिया है। सभी लोग होटल की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। 11 मई को नगर निगम ने होटल हारमनी पर वर्ष 2016-17 और 2017-18 का भवन कर के रूप में कुल 15.49 लाख रुपये बकाये का नोटिस चस्पा किया गया था। अभी तक निगम में कोई व्यक्ति हाउस टैक्स जमा कराने नहीं पहुंचा है। जिसके कारण बुधवार को नगर निगम हाउस टैक्स विभाग ने एक नया नोटिस तैयार किया है।
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सीनियर टैक्स अधिकारी नगर निगम रमा शर्मा ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति होटल को खरीदता है, उसे कब्जा लेने से पहले नगर निगम में बकाया हाउस टैक्स जमा करना होगा। अन्यथा नगर निगम उस व्यक्ति को होटल पर कब्जा नहीं लेने देगा। 15 दिन के भीतर यदि इस बकाया भवन कर का भुगतान नहीं किया गया तो आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। जब तक कर की वसूली नहीं होती, तब तक इस संपत्ति को न बेचा जाए।
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