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दो आरोपियों को सात-सात साल कैद
Updated Sat, 26 Aug 2017 02:27 AM IST
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मेरठ। आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट-16 सुनील कुमार ने आरोपी महिला सहित दो लोगों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
कंकरखेड़ा निवासी मोहन कुमार ने करीब तीन साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहन के बड़े भाई राजकुमार ने मोहन की पत्नी रजनी निवासी मीरापुर मुजफ्फरनगर और अमित कुमार निवासी लाला मोहम्मदपुर कंकरखेड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि रजनी का रजनी का अमित ने मिलना-जुलना था। मोहन द्वारा रजनी को कई बार समझाया गया था। लेकिन रजनी द्वारा न मानने पर मोहन ने आत्महत्या कर ली थी। सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किये। अदालत ने रजनी व अमित को आत्महत्या के लिये उकसाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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कंकरखेड़ा निवासी मोहन कुमार ने करीब तीन साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहन के बड़े भाई राजकुमार ने मोहन की पत्नी रजनी निवासी मीरापुर मुजफ्फरनगर और अमित कुमार निवासी लाला मोहम्मदपुर कंकरखेड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि रजनी का रजनी का अमित ने मिलना-जुलना था। मोहन द्वारा रजनी को कई बार समझाया गया था। लेकिन रजनी द्वारा न मानने पर मोहन ने आत्महत्या कर ली थी। सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किये। अदालत ने रजनी व अमित को आत्महत्या के लिये उकसाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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