फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास

दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास

Tue, 25 Jul 2017 07:06 PM IST
Updated Tue, 25 Jul 2017 07:06 PM IST
विज्ञापन
दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास
मेरठ। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-8 विनय कुमार द्विवेदी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। घटना परतापुर थाना क्षेत्र में घटी थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित पक्ष ने सात नवंबर 2013 को थाना परतापुर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी किशोरी पुत्री जंगल में गई थी। इस दौरान परतापुर क्षेत्र निवासी आरोपी नदीम पुत्र मुन्ना उसका बहला फुसलाकर अपहरण कर ईख के खेत में ले गया था। जहां एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसने अपने मुंह को कपड़े से छुपा रखा था। आरोप था कि इन दोनों व्यक्तियों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही धमकी दी थी कि यदि इस घटना के संबंध में किसी को बताया तो किशोरी को जान से मार देंगे।
विज्ञापन

पीड़ित किशोरी ने घटना के बाद घर पहुंचकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोपी नदीम और आबिद उर्फ कल्लू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष से मुकेश कुमार मित्तल एडीजीसी और विशेष लोक अभियोजक रियासत हुसैन ने पांच गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त आबिद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि नदीम को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

खास बात
- किशोरी से परतापुर क्षेत्र में हुई थी चार साल पहले गैंगरेप की घटना
- एक आरोपी संदेह के लाभ में बरी, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed