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Meerut News: महिला की आंख फोड़ने पर पांच को सात और 13 को तीन साल की सजा

Sat, 22 Aug 2026 01:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:39 AM IST
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crime news
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय की न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने चार साल पहले अमीनगर सराय में सतेंद्र शर्मा के परिवार पर घर में घुसकर हमला करने और महिला रेखा की आंख फोड़ने वाले पांच हमलावरों को सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 22-22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा 13 हमलावरों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जबकि न्यायालय में पेश नहीं होने वाले एक हमलावर के वारंट जारी किए गए।
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अमीनगर सराय कस्बा निवासी सतेंद्र शर्मा ने 26 नवंबर 2022 को सिंघावली अहीर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह 26 नवंबर की शाम घर में बैठकर परिवार वालों के साथ चाय पी रहे थे। घर में रेखा, अभिषेक, हरिओम और राजकुमारी भी बैठे हुए थे। तभी पड़ोस के ही शुभम उर्फ शिवम, नवीन, उसके भाई विपिन, मोनू उर्फ सोहनवीर, रवि, विक्की उर्फ विकास, नीरज, राहुल, कल्लू, प्रवीण पुत्र बाबूराम, विकास, उसके तीन भाई नितिन, सूरज, राहुल के अलावा शिवा, अजय, अर्जुन, ललित और प्रवीण पुत्र घनश्याम ने घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पड़ोस के लोगों ने वहां आकर उसे और उसके परिवार वालों को बचाया।
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इसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। हमले में सतेंद्र समेत कई घायल हो गए, जबकि भतीजे की पत्नी रेखा की एक आंख फूट गई। मेरठ के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराकर पत्थर की आंख लगवानी पड़ी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने 19 के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय में हुई। शुक्रवार को 18 हमलावर न्यायालय में पेश हुए।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने दोषसिद्ध कर विकास, नितिन, विपिन, विक्की उर्फ विकास और शुभम उर्फ शिवम को सात-सात साल की सजा सुनाई, जिन पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। इसे अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नवीन, मोनू उर्फ सोहनवीर, रवि, नीरज, राहुल, कल्लू, प्रवीण पुत्र बाबूराम, सूरज, राहुल, शिवा, अजय, अर्जुन और ललित को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 12-12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर 15 दिन की सजा बढ़ाई जाएगी।

19वें हमलावर के वारंट जारी
न्यायालय में पेश नहीं होने पर न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने 19वें हमलावर प्रवीण पुत्र घनश्याम के वारंट जारी कर पुलिस को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी। इसके बाद उसकी सजा के प्रसंग पर सुनवाई होगी।


लूडो खेलने पर शुरू हुआ था विवाद
सतेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर 2022 में हुई घटना से पहले उसके भतीजे रविकांत के साथ पड़ोसियों का लूडो खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था। उस समय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया था लेकिन दूसरे पक्ष के युवकों ने उसके घर में घुसकर हमला कर दिया था। इसके बाद भी कई बार मारपीट की गई।
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