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Meerut News: 22 साल बाद आया अदालत का फैसला, दो को सजा, एक को जुर्माना से किया दंडित
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य ने 22 वर्ष पुराने मारपीट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषियों को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुसार, जब्बार ने 4 जुलाई 2004 को नूरनिशा, अलीशेर और मुस्तकीम के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना मवाना पुलिस ने मामले की जांच कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
मुकदमे सुनवाई पूरी होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य ने शुक्रवार को मुस्तकीम को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अलीशेर को छह माह के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और नूरनिशा पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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मवाना। न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य ने 22 वर्ष पुराने मारपीट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषियों को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुसार, जब्बार ने 4 जुलाई 2004 को नूरनिशा, अलीशेर और मुस्तकीम के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना मवाना पुलिस ने मामले की जांच कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
मुकदमे सुनवाई पूरी होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य ने शुक्रवार को मुस्तकीम को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अलीशेर को छह माह के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और नूरनिशा पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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