सहारनपुर मर्डर केस: हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद, गर्दन काटकर किया था महरूना का कत्ल
सहारनपुर मर्डर केस : अदालत ने हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी प्रेमी ने गर्दन काटकर महरूना का कत्ल किया था।
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सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने युवती की हत्या के मामले में दोषी पाए गए प्रेमी गांव खानपुर थाना गंगोह निवासी रुस्तम को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 28 मई 2019 को जोगिया वाली गली 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर निवासी महरूना रात नौ बजे गायब हो गई थी। उसके घरवालों ने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली।
बताया गया कि 19 वर्षीया महरूना का रुस्तम से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महरूना के परिवार वालों ने जब रुस्तम से फोन पर मालूम किया तो उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। पड़ोस में ही बंद पड़े रुस्तम के मकान में जब तलाश की गई तो महरूना की गर्दन कटी लाश बरामद हुई।
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इसके बाद महरूना के भाई तनवीर ने घटना की रिपोर्ट थाना कुतुबशेर में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत रुस्तम के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने रुस्तम को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।