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यूपी: मेरठ में आज से तीन दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना

Sat, 01 May 2021 12:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 01 May 2021 12:12 PM IST
सार

मेरठ शहर में कोरोना महामारी के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन दिन का लॉकडाउन कर दिया है।

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Meerut News: Corona curfew for three days from today
lockdown meerut, लॉकडाउन मेरठ - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ शहर में कोरोना महामारी के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन दिन का लॉकडाउन कर दिया है। व्यापारियों की पहल के बाद 30 प्रतिशत बाजारों में तीन दिन के लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, लेकिन अब तीन दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पाबंदी के साथ रहेगा। शुक्रवार शाम सात बजे से ही लॉकडाउन आरंभ हो गया है। जिलाधिकारी के. बालाजी ने अधिकारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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शहर में कोरोना के कारण मौत का ग्राफ जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इस सबके बीच विभिन्न व्यापारिक संगठन तीन मई से शहर में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का भी आह्वान कर चुके हैं। शहर में बड़ी संख्या में व्यापारियों, बैंक कर्मचारियों, डाकघर कर्मचारियों की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त सोमवार की बंदी का शहर के 50 फीसदी ही बाजार पालन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति शुक्रवार शाम सात बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक का लॉकडाउन कोरोना की चेन को तोड़ने पर कारगर सिद्ध होगा। व्यापारी और अन्य लोग इस पर सहमति दे चुके हैं।
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क्या रहेगी व्यवस्था
लॉकडाउन में जरूरी सेवा जिसमें दवाएं, दूध और फलों की सप्लाई होगी।
आपात काल में मेडिकल और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
घरों से बाहर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निकल पाएंगे वो भी पूर्ण सुरक्षा नियमों के पालन के साथ।
रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी।
यातायात सेवा में 50 प्रतिशत सीटिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।
दूसरे राज्यों में आपात स्थिति में आने जाने पर रोक नहीं होगी।
बिना मास्क पकड़े जाने पर पहले एक हजार फिर 10 हजार का जुर्माना होगा।

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