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मेडा की सील तोड़ निर्माण कार्य किया शुरू किया, रिपोर्ट दर्ज
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मुंडाली। मेरठ विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को रोककर सील किया गया था, परंतु सील तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस मामले में मेडा की ओर से नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
मुंडाली थाना पर मेरठ विकास प्राधिकरण के सुपरवाइजर गौरव, मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरठ-गढ़ मार्ग पर गांव मुरलीपुर में कमला देवी पत्नी प्यारे सिंह और नेत्रपाल यादव द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 80 वर्ग गज में भूतल पर कॉलम खड़े कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस मामले में प्राधिकरण द्वारा उपनगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26,27,28 के अंतर्गत 15 जुलाई को कारण बताओ व कार्य रोको नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस का जवाब नहीं देने पर 17 जुलाई को सील करने के आदेश पारित करते हुए 18 जुलाई को सील लगा दी गई थी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर लगी सील हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कमला देवी एवं नेत्रपाल यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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मुंडाली थाना पर मेरठ विकास प्राधिकरण के सुपरवाइजर गौरव, मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरठ-गढ़ मार्ग पर गांव मुरलीपुर में कमला देवी पत्नी प्यारे सिंह और नेत्रपाल यादव द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 80 वर्ग गज में भूतल पर कॉलम खड़े कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस मामले में प्राधिकरण द्वारा उपनगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26,27,28 के अंतर्गत 15 जुलाई को कारण बताओ व कार्य रोको नोटिस जारी किया गया था।
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नोटिस का जवाब नहीं देने पर 17 जुलाई को सील करने के आदेश पारित करते हुए 18 जुलाई को सील लगा दी गई थी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर लगी सील हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कमला देवी एवं नेत्रपाल यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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