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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Case filed against former minister and BSP leader Haji Yakub Qureshi in Meerut

बसपा नेता व पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर मुकदमा दर्ज, करोड़ों की भूमि हड़पने का मामला

Fri, 25 Oct 2019 11:57 AM IST
Dimple Sirohi गजेंद्र चौधरी, अमर उजाला, मेरठ
गजेंद्र चौधरी, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 25 Oct 2019 11:57 AM IST
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Case filed against former minister and BSP leader Haji Yakub Qureshi in Meerut
हाजी याकूब कुरैशी-बसपा - फोटो : अमर उजाला

बसपा नेता व पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का एक और कारनामा उजागर हुआ है। करोड़ों रुपये कीमत की जमीन हड़पने के लिए याकूब और उनके बेटे इमरान ने फर्जी बैनामा करा लिया। कोर्ट ने बैनामा खारिज कर दिया और असली मालिकों के नाम जमीन फिर से दर्ज कर दी।

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आरोप है कि मालिकाना हक जताने के लिए पीड़ित जमीन पर पहुंचा, जहां पर पिता-पुत्र ने उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए अभी पुलिस योजना ही बना रही है।
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मामला खरखौदा थाना क्षेत्र केहाजीपुर गांव का है। मुज्मिल पुत्र अलीशेर ने पुलिस अधिकारियों को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी व उनके बेटे इमरान के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। जिसमें पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

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मुज्मिल का आरोप है कि हापुड़ रोड स्थित ढिकौली गांव में उनकी 4050 मीटर जमीन थी। 2002 में उनकी मां मीरा उर्फ मीजा की मौत के बाद यह जमीन मुज्मिल और उसके भाई यामीन, मुस्तकीम, नवाब के नाम चढ़ गई। लेकिन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने धोखाधड़ी करके आबिद अख्तर से यह जमीन अभिलेखों में अपने नाम करा ली।

इसकी शिकायत मुज्मिल ने कोर्ट में की और वाद भी दायर किया। जिसमें कोर्ट ने याकूब कुरैशी द्वारा कराए गए बैनामे को फर्जी करार दे दिया और जमीन चारों भाइयों के नाम फिर से दर्ज हो गई है।

13 सितंबर 2019 को मुज्मिल अपने दोस्तों के साथ जमीन पर पहुंचा। जहां पर याकूब कुरैशी और इमरान समेत दर्जनों लोग पहुंचे। आरोप है कि  पिता-पुत्र और अन्य लोगों ने जान लेने की नीयत से उसके ऊपर गोलियां चला दी। जिसमें वह बाल बाल बच गया।

मुज्मिल ने  पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की। पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर मुज्मिल की शिकायत पर याकूब और इमरान के खिलाफ खरखौदा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 532/19 में धारा 307, 447, 471, 468, 467 और 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया।

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