फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Businessman jailed for 14 crore CGST evasion in gutkha business

Meerut News: गुटखा कारोबार में 14 करोड़ की सीजीएसटी चोरी करने वाले कारोबारी को जेल

Sun, 26 Apr 2026 02:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Businessman jailed for 14 crore CGST evasion in gutkha business
मेरठ। फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये के कर चोरी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट -7 ने नितिन राजेश पुत्र राजेश्वर कुमार गर्ग निवासी हिल स्ट्रीट थाना सदर बाजार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पान मसाला तंबाकू कारोबार में नितिन पर 14 करोड़ रुपये की सीजीएसटी चोरी का आरोप हैं। अफसरों के दावे के अनुसार नए नियम के लागू होने के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम- 2025 के तहत सीजीएसटी चोरी का यह देश का पहला मामला है।
विज्ञापन

पहली बार सीजीएसटी टीम ने गोपनीय ढंग से तीन दिन मोहकमपुर में गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान नितिन राजेश के प्रतिष्ठान पर गुटका निर्माण सहित कई गड़बड़ी पकड़ी गई।
विज्ञापन




मूल रूप से नितिन राजेश सरधना और वर्तमान में परिवार के साथ छावनी चाट बाजार के पास रहते हैं। इनके कई पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट हैं। कोर्ट में सीजीएसटी विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आरोपी अपनी कंपनियों मेसर्स पुलकिया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स व्हाइट लाइन फ्रेग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिना कर जमा किए पान मसाला और तंबाकू का उत्पादन व बिक्री कर रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन




सूचना मिलने के बाद सीजीएसटी ने घोषित और अघोषित स्थानों से भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और मशीनें बरामद कीं। विशेष अभियोजन अधिकारी लक्ष्य कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि आरोपी को 25 अप्रैल 2026 को सीजीएसटी कार्यालय मंगल पांडेय नगर से गिरफ्तार किया गया तथा सभी आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध कराए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसके पास लाइसेंस है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी हवाला दिया गया।




स्वास्थ्य सुरक्षा का पहला मामला



सीजीएसटी के अफसरों के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025 के तहत यह पहला मामला है। गणना करने पर पान मसाले पर लगभग 9.09 करोड़ रुपये और तंबाकू पर करीब 4.98 करोड़ रुपये का कर बनता है। इस प्रकार कुल कर लगभग 14 करोड़ रुपये आकलन किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed