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Bijnor: अनुसूचित जाति की युवती से अपहरण के बाद दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, स्पेशल जज ने सुनाया फैसला

Wed, 31 Aug 2022 06:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 31 Aug 2022 06:17 PM IST
सार

बिजनौर में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित युवती को अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में लव-चौधरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Bijnor: life imprisonment to the accused of rape after kidnapping a Scheduled Caste girl
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बिजनौर में स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक अनुसूचित युवती को अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना में लव चौधरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

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एडीजीसी शलभ शर्मा के अनुसार थाना नहटौर के गांव की रहने वाली दलित युवती को फुलसंदा निवासी लव चौधरी बहुत परेशान करता था। 15 अगस्त 2018 को लव चौधरी उसका पीछा करते हुए हल्दौर के बालकिशनपुर चौराहे पर आ गया और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा।
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एक व्यक्ति ने युवती को जब बचाना चाहा तो लव चौधरी ने उसके साथ ही गाली-गलौज व मारपीट की। युवती भागकर अपने घर आ गई। रात के 11 बजे लव चौधरी युवती के घर पहुंचा और युवती के मां, भाई के साथ मारपीट की। रात के दो बजे लव चौधरी युवती के भाई के विरोध के बावजूद उसे जबरन अपने साथ ले गया।

लव चौधरी ने युवती को 31 अगस्त तक कई जगहों पर रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 31 अगस्त 2018 को वह युवती को रोडवेज बस अड्डा नजीबाबाद पर छोड़ गया। इस दौरान उसे जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया तथा मारपीट की।

इस मामले में छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। जिसके बाद लव चौधरी को घर में घुसकर अपरहण करने, दुष्कर्म करने, मारपीट करने, गाली गलौच करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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