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Meerut News: पीएचडी छात्रवृत्ति के बिल जमा करने के लिए 20 तक करें आवेदन
Sat, 01 Aug 2026 08:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Sat, 01 Aug 2026 08:11 PM IST
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- नेट पास एवं विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों को पहली किस्त के लिए जमा करना होगा बिल, गलत जानकारी मिलने पर छात्रवृत्ति होगी निरस्त
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नेट पास पीएचडी छात्रवृत्ति एवं विश्वविद्यालय परिसर विभागीय शोध छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने पात्र विद्यार्थियों से 20 अगस्त तक छात्रवृत्ति का बिल छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय में जमा करने को कहा है।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन शोधार्थियों को वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक प्रति माह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए पात्र घोषित किया गया है, वे अप्रैल से जुलाई 2026 तक की प्रथम किस्त का बिल निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करेंगे। महाविद्यालय के शोधार्थियों को बिल अपने सुपरवाइजर एवं प्राचार्य/प्राचार्या तथा विश्वविद्यालय परिसर के शोधार्थियों को सुपरवाइजर एवं विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर स्वयं डीएसडब्ल्यू कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद जमा करना होगा।
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विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिल अग्रसारित करने से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष, प्राचार्य एवं सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शोधार्थी ने शोध प्रबंध जमा नहीं किया हो, शोध कार्य नहीं छोड़ा हो, उसे यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ जैसी अन्य फेलोशिप प्राप्त नहीं हो रही हो तथा वह कहीं कार्यरत भी न हो।
विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यार्थी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नेट पास पीएचडी छात्रवृत्ति एवं विश्वविद्यालय परिसर विभागीय शोध छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने पात्र विद्यार्थियों से 20 अगस्त तक छात्रवृत्ति का बिल छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय में जमा करने को कहा है।
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विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन शोधार्थियों को वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक प्रति माह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए पात्र घोषित किया गया है, वे अप्रैल से जुलाई 2026 तक की प्रथम किस्त का बिल निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करेंगे। महाविद्यालय के शोधार्थियों को बिल अपने सुपरवाइजर एवं प्राचार्य/प्राचार्या तथा विश्वविद्यालय परिसर के शोधार्थियों को सुपरवाइजर एवं विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर स्वयं डीएसडब्ल्यू कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद जमा करना होगा।
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विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिल अग्रसारित करने से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष, प्राचार्य एवं सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शोधार्थी ने शोध प्रबंध जमा नहीं किया हो, शोध कार्य नहीं छोड़ा हो, उसे यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ जैसी अन्य फेलोशिप प्राप्त नहीं हो रही हो तथा वह कहीं कार्यरत भी न हो।
विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यार्थी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।