फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Allegation of filing a case for making illegal injury marks

अवैध चोट के निशान बनाने पर मुकदमा दर्ज कराने का आरोप

Thu, 03 Jul 2025 01:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 01:31 AM IST
विज्ञापन
Allegation of filing a case for making illegal injury marks
हस्तिनापुर। गांव मालीपुर में 29 जून को दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने थाने पर दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने अवैध तरीके से एक चिकित्सक से चोट के निशान बनवाकर उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है।
विज्ञापन

करीब चार दिन पूर्व गांव मालीपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों ही पक्षों के लोगों के घायल होने पर पुलिस ने दोनों ओर से पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। बुधवार को मालीपुर गांव निवासी एक पक्ष की महिला अमर कौर पत्नी ईश्वर सिंह ने बताया कि दूसरे पक्ष की ओर से अवैध तरीके से दर्ज किए गए मुकदमे की जांच के लिए उन्होंने थाने में शिकायत दी है, जिसमें बताया कि 29 जून को उसके परिवार का गांव के ही लोगों से झगड़ा हो गया था। विपक्षी ने हस्तिनापुर में स्थित एक अपंजीकृत चिकित्सक के क्लिनिक में जाकर फर्जी तरीके से चिकित्सक से अपने गले पर चोट का निशान बनवाया और उसके आधार पर उनके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इसकी वीडियो क्लिप उनके पास है। मुकदमे की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी इस मामले की शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। चार दिन पूर्व हुए झगड़े में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा लिखवाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed