फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   After 16 years, 11 culprits sentenced in two riot cases

Meerut News: बलवे के दो मामलों में 16 साल बाद 11 दोषियों को सुनाई सजा

Wed, 30 Oct 2024 01:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 01:49 AM IST
विज्ञापन
After 16 years, 11 culprits sentenced in two riot cases
एक मामले में छह दोषियों को 10 वर्ष की कैद
विज्ञापन

दूसरे में पांच दोषियों को पांच वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। परतापुर क्षेत्र में 2008 में हुए बलवे के दो मामलों में मंगलवार को अदालत ने 11 दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में छह दोषियों को अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में पांच आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई। सभी दोषियों को पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

परतापुर में 2008 में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में दो मुकदमे परतापुर थाने में दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों की सुनवाई 16 साल अदालत में चली। सुनवाई पूरी होने पर स्पेशल जज ईसी एक्ट ने पहले मामले में सुरेश व उसके भाई नीरज और राजेश, महाराज सिंह और उसके पुत्र अरुण निवासीगण ग्राम घाट थाना परतापुर और किरणपाल निवासी नूरनगर थाना ब्रह्मपुरी को 10 वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में अशोक और उसके भाई अतर सिंह निवासी मधुवन काॅलोनी थाना रेलवे रोड, श्री उर्फ कृष्ण, धनपाल, रविंद्र निवासी घाट थाना परतापुर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed