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Meerut News: बलवे के दो मामलों में 16 साल बाद 11 दोषियों को सुनाई सजा
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एक मामले में छह दोषियों को 10 वर्ष की कैद
दूसरे में पांच दोषियों को पांच वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। परतापुर क्षेत्र में 2008 में हुए बलवे के दो मामलों में मंगलवार को अदालत ने 11 दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में छह दोषियों को अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में पांच आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई। सभी दोषियों को पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
परतापुर में 2008 में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में दो मुकदमे परतापुर थाने में दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों की सुनवाई 16 साल अदालत में चली। सुनवाई पूरी होने पर स्पेशल जज ईसी एक्ट ने पहले मामले में सुरेश व उसके भाई नीरज और राजेश, महाराज सिंह और उसके पुत्र अरुण निवासीगण ग्राम घाट थाना परतापुर और किरणपाल निवासी नूरनगर थाना ब्रह्मपुरी को 10 वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में अशोक और उसके भाई अतर सिंह निवासी मधुवन काॅलोनी थाना रेलवे रोड, श्री उर्फ कृष्ण, धनपाल, रविंद्र निवासी घाट थाना परतापुर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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दूसरे में पांच दोषियों को पांच वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। परतापुर क्षेत्र में 2008 में हुए बलवे के दो मामलों में मंगलवार को अदालत ने 11 दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में छह दोषियों को अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में पांच आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई। सभी दोषियों को पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
परतापुर में 2008 में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में दो मुकदमे परतापुर थाने में दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों की सुनवाई 16 साल अदालत में चली। सुनवाई पूरी होने पर स्पेशल जज ईसी एक्ट ने पहले मामले में सुरेश व उसके भाई नीरज और राजेश, महाराज सिंह और उसके पुत्र अरुण निवासीगण ग्राम घाट थाना परतापुर और किरणपाल निवासी नूरनगर थाना ब्रह्मपुरी को 10 वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में अशोक और उसके भाई अतर सिंह निवासी मधुवन काॅलोनी थाना रेलवे रोड, श्री उर्फ कृष्ण, धनपाल, रविंद्र निवासी घाट थाना परतापुर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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