फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Action against officers and employees is not easy

Meerut News: आसान नहीं अफसर-कर्मियाें पर कार्रवाई

Thu, 19 Dec 2024 02:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2024 02:05 AM IST
विज्ञापन
Action against officers and employees is not easy
मेरठ। सेंट्रल मार्केट में जिन जिम्मेदार स्टाफ के समय में अवैध निर्माण हुए उन पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो अब उन कर्मचारियों पर कार्रवाई कर पाना नियम के अनुसार आसान नहीं होगा।
विज्ञापन

आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सेंट्रल मार्केट में हुए अवैध निर्माण के दौरान कौन-कौन अधिकारी नियुक्त थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी। आवास विकास के तत्कालीन अधिशासी अभियंता व जन सूचना अधिकारी डीके गुप्ता ने 19 सितंबर 1990 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उस समय अवर अभियंता एसके गोयल व रामअवतार मित्तल के साथ ही तत्कालीन सहायक अभियंता मनोहर कुमार और तत्कालीन अधिशासी अभियंता प्रथम एसबी त्रिपाठी थे और प्रथम दृष्टया कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
विज्ञापन

इसी के साथ इस अवधि में अधीक्षण अभियंता आरके वर्मा और मुख्य अभियंता डीके ठाकुर थे, जो कि प्रतिनियुक्त पर तैनात थे। इन सभी में राम अवतार मित्तल को छोड़कर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति छह बरस पहले ही हो चुकी थी। रामअवतार मित्तल के खिलाफ विभागीय जांच गठित करते हुए आरोप पत्र भी निर्गत किया गया था। इसी के साथ बताया गया कि परिषद के वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच गठित नहीं हो सकती।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच गठित किए जाने के लिए यह शर्त है कि घटना चार वर्ष से अधिक अवधि के पहले की न हो जबकि यह मामला चार वर्ष से अधिक अवधि के पहले की है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed