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15300 वादों के निस्तारण का दावा
Meerut
Updated Sun, 07 Dec 2014 05:30 AM IST
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मेरठ। कचहरी में तालाबंदी के कारण सर्किट हाउस में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश ने की। इस दौरान मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 42 वादों का निस्तारण कर 1,28,21,553 रुपये प्रतिकार पीड़ित पक्ष को दिलाए गए। फौजदारी न्यायालयों ने 12,568 वादों का निस्तारण कर 4,17000 अर्थदंड की धनराशि वसूली कराई। साथ ही बैंकों से संबंधित 106 वादों का निस्तारण करते हुए 88,57,702 रुपये की धनराशि पक्षकारों के मध्य समझौते कराए गए। अन्य प्रकृति के 2584 वाद भी निस्तारित किए गए। इस तरह कुल 15 300 वादों का निस्तारण हुआ।
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वर्जन
मेगा लोक अदालत लगाने की बात झूठी है। महज कुछ मिनट बैठकर फोटो खींचे गए हैं। वादों के निस्तारण के आंकड़े गलत हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। -डीडी शर्मा, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति
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मेगा लोक अदालत का आयोजन नहीं हुआ, महज औपचारिकता की गई है। कचहरी में सभी गेट बंद पूरे दिन बंद रहे। सर्किट हाउस में न वकील पहुंचे और वादकारी। -अनिल कुमार जंगाला, संयोजक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति
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मेगा लोक अदालत लगाने की बात झूठी है। महज कुछ मिनट बैठकर फोटो खींचे गए हैं। वादों के निस्तारण के आंकड़े गलत हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। -डीडी शर्मा, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति
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मेगा लोक अदालत का आयोजन नहीं हुआ, महज औपचारिकता की गई है। कचहरी में सभी गेट बंद पूरे दिन बंद रहे। सर्किट हाउस में न वकील पहुंचे और वादकारी। -अनिल कुमार जंगाला, संयोजक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति
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