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मुकुट महल के मामले में पुलिस से जवाब मांगा
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मुकुट महल के मामले में पुलिस से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों तो होटल मुकुट महल में सील लगायी और क्यों खोल दी गयी
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। बदन सिंह उर्फ बद्दो की फरारी के बाद मुकुट महल होटल के कुछ हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया था। इस कारण मुकुट महल के मालिक की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आगामी 23 मई तक मेरठ पुलिस से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर डीआईजी रेंज को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेशित किया है।
28 मार्च को कुख्यात बदन सिंह बद्दो मुकुट महल होटल से फर्रुखाबाद पुलिस की हिरासत से भाग गया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकुट महल होटल के मालिक मुकेश गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने होटल के एक हिस्से पर सील लगा दी थी तथा सील लगाने के बाद पुलिस ने स्वयं ही सील को खोल भी दिया था।
उसको लेकर होटल मालिक मुकेश गुप्ता की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवायी न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने करते हुए विपक्षी के रूप में डीआईजी मेरठ रेंज मेरठ को जवाब दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि क्यों तो होटल मुकुट महल में सील लगायी और क्यों खोल दी गयी और इस बीच जो होटल मालिक का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से करेंगे। अगर दो सप्ताह में जवाब नही दिया तो डीआईजी मेरठ रेंज को मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। वर्तमान में मेरठ में आईजी रेंज की पोस्टिंग है।
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हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों तो होटल मुकुट महल में सील लगायी और क्यों खोल दी गयी
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। बदन सिंह उर्फ बद्दो की फरारी के बाद मुकुट महल होटल के कुछ हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया था। इस कारण मुकुट महल के मालिक की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आगामी 23 मई तक मेरठ पुलिस से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर डीआईजी रेंज को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेशित किया है।
28 मार्च को कुख्यात बदन सिंह बद्दो मुकुट महल होटल से फर्रुखाबाद पुलिस की हिरासत से भाग गया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकुट महल होटल के मालिक मुकेश गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने होटल के एक हिस्से पर सील लगा दी थी तथा सील लगाने के बाद पुलिस ने स्वयं ही सील को खोल भी दिया था।
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उसको लेकर होटल मालिक मुकेश गुप्ता की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवायी न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने करते हुए विपक्षी के रूप में डीआईजी मेरठ रेंज मेरठ को जवाब दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि क्यों तो होटल मुकुट महल में सील लगायी और क्यों खोल दी गयी और इस बीच जो होटल मालिक का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से करेंगे। अगर दो सप्ताह में जवाब नही दिया तो डीआईजी मेरठ रेंज को मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। वर्तमान में मेरठ में आईजी रेंज की पोस्टिंग है।
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