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श्रम विभाग में ऑनलाइन होगा पंजीकरण
Updated Sat, 21 Jul 2018 02:12 AM IST
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श्रम विभाग में ऑनलाइन होगा पंजीकरण
मेरठ। उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ने व्यापार को सुविधापूर्ण करने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना या नवीनीकरण कराना ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए श्रम विभाग की वेबसाइट uplabour.gov.in को लॉग इन कर आवेदन करना होगा।
दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत ऑफ लाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब पंजीकरण या नवीनीकरण शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद प्रमाण पत्र स्वत: जारी हो जाएगा।
नकद नहीं करेंगे मजदूरोें का भुगतान
उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने सभी औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टा मालिकों के साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि वह अपने यहां नौकरी करने वालाें को नगद भुगतान नहीं करेंगे। बल्कि उसका भुगतान चेक, एनईएफटी, ईसीएस या अन्य बैंकिंग प्रक्रिया से करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का काम अस्थायी या आकस्मिक या निश्चित अवधि का है तो उसके द्वारा लिखित सहमति और स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन माह में एक बार में पांच हजार तक का नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है।
मेरठ। उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ने व्यापार को सुविधापूर्ण करने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना या नवीनीकरण कराना ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए श्रम विभाग की वेबसाइट uplabour.gov.in को लॉग इन कर आवेदन करना होगा।
दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत ऑफ लाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब पंजीकरण या नवीनीकरण शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद प्रमाण पत्र स्वत: जारी हो जाएगा।
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नकद नहीं करेंगे मजदूरोें का भुगतान
उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने सभी औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टा मालिकों के साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि वह अपने यहां नौकरी करने वालाें को नगद भुगतान नहीं करेंगे। बल्कि उसका भुगतान चेक, एनईएफटी, ईसीएस या अन्य बैंकिंग प्रक्रिया से करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का काम अस्थायी या आकस्मिक या निश्चित अवधि का है तो उसके द्वारा लिखित सहमति और स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन माह में एक बार में पांच हजार तक का नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है।
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